GST On Old Vehicles: पुरानी गाड़ियों पर GST को लेकर हाल ही में सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों के बीच काफी भ्रम फैला, जिससे सरकार को FAQ जारी कर स्पष्टीकरण देना पड़ा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर केवल मुनाफे वाले मामलों में ही GST लागू होगा, और जहां मार्जिन नेगेटिव होगा, वहां कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अगर आप भी पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री से जुड़े हैं या इसे लेकर जानकारी चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है।
GST काउंसिल का फैसला: क्या है नया नियम?
21 दिसंबर 2024 को हुई GST काउंसिल की 55वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों की बिक्री पर 18% GST लागू होगा। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) भी शामिल हैं। पहले अलग-अलग दरों पर GST लगता था, जिसे अब सरलीकृत किया गया है।
सरकार ने कहा है कि यह कोई नया टैक्स नहीं है, बल्कि इसे स्पष्टता और एकरूपता लाने के लिए लागू किया गया है।
GST Portal: GST किन्हें देना होगा?
सरकार ने बताया है कि GST का भुगतान केवल उन रजिस्टर्ड व्यक्तियों को करना होगा, जो पुरानी गाड़ियों के कारोबार से जुड़े हैं।
अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पुरानी गाड़ी बेचता है, तो इस पर GST लागू नहीं होगा। यह नियम केवल व्यवसाय से जुड़ी बिक्री पर लागू होता है।
सरकार ने FAQs में दिए सवालों के जवाब
सरकार ने इस मामले को लेकर FAQs जारी किए हैं, जिसमें आम लोगों के सवालों का जवाब दिया गया है।
सवाल | जवाब |
---|---|
1. पुरानी गाड़ियों पर GST का नियम क्या है? | 18% GST केवल सप्लायर के मुनाफे (मार्जिन) पर लगेगा। नेगेटिव मार्जिन होने पर GST नहीं लगेगा। |
2. क्या पर्सनल लेनदेन पर GST लगेगा? | नहीं, व्यक्ति-से-व्यक्ति बिक्री पर GST लागू नहीं होगा। |
3. क्या सभी गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा? | हां, पुरानी और यूज्ड गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल हैं। |
4. GST किस वैल्यू पर लगेगा? | GST केवल सेलिंग प्राइस और डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू के अंतर (मार्जिन) पर लगेगा। |
उदाहरण से समझें नया नियम
सरकार ने इस मामले में दो उदाहरण देकर इसे समझाने की कोशिश की है।
उदाहरण | स्थिति | GST |
---|---|---|
कोई व्यक्ति गाड़ी ₹10 लाख में बेचता है, जिसकी खरीद मूल्य ₹20 लाख और डेप्रिसिएशन ₹8 लाख है। | मार्जिन नेगेटिव है। | GST नहीं लगेगा। |
कोई व्यक्ति गाड़ी ₹15 लाख में बेचता है, जिसकी डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू ₹12 लाख है। | मार्जिन ₹3 लाख है। | 18% GST ₹3 लाख पर लगेगा। |
कोई व्यक्ति गाड़ी ₹10 लाख में बेचता है, जबकि खरीद मूल्य ₹12 लाख है। | मार्जिन नेगेटिव है। | GST नहीं लगेगा। |
गाड़ी ₹22 लाख में बेची जाती है, जिसकी खरीद मूल्य ₹20 लाख है। | मार्जिन ₹2 लाख है। | 18% GST ₹2 लाख पर लगेगा। |
क्यों हुआ विवाद?
GST लागू होने के बाद, सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैली कि पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों की बिक्री पर सरकार ने नया टैक्स लगा दिया है। इस खबर के चलते लोग नाराज हो गए और सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि यह केवल सरलीकरण के लिए किया गया है और पर्सनल लेनदेन पर GST लागू नहीं होगा।
GST लागू होने से क्या होगा असर?
इस नियम के लागू होने से कारोबारी और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा।
- केवल मुनाफे पर टैक्स लगने से कारोबारियों को राहत मिलेगी।
- ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि खरीदी गई गाड़ी पर GST सही तरीके से लगाया गया है।
- पर्सनल लेनदेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या पुरानी गाड़ियों पर नया GST लागू हुआ है?
नहीं, यह कोई नया टैक्स नहीं है। पहले से ही GST लागू था, इसे केवल सरलीकृत किया गया है।
2. क्या पर्सनल लेनदेन पर GST लगेगा?
नहीं, व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन पर GST लागू नहीं होगा।
3. क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी GST लगेगा?
हां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इस नियम के अंतर्गत आती हैं।
4. GST किस वैल्यू पर लगेगा?
GST केवल सेलिंग प्राइस और डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू के अंतर (मार्जिन) पर लगेगा।
5. नेगेटिव मार्जिन का मतलब क्या है?
अगर गाड़ी की बिक्री मूल्य डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू से कम है, तो इसे नेगेटिव मार्जिन कहते हैं। ऐसी स्थिति में GST नहीं लगेगा।
निष्कर्ष
पुरानी गाड़ियों पर GST को लेकर जो भ्रम और विवाद पैदा हुआ था, सरकार ने FAQ जारी कर उसे दूर कर दिया है। यह नियम केवल मुनाफे पर लागू होगा और पर्सनल लेनदेन इससे अछूता रहेगा।
अगर आप पुरानी गाड़ियों की खरीद-फरोख्त से जुड़े हैं, तो इस नियम को समझना आपके लिए जरूरी है। यह नियम न केवल पारदर्शिता लाएगा, बल्कि कारोबार को भी आसान बनाएगा।
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