Rashtriya Parivarik Labh Yojana: एक महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आपातकालीन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के तहत, यह योजना उन परिवारों के लिए मददगार साबित होती है, जिनके मुखिया की अकस्मात मृत्यु हो जाती है।
आइए जानते हैं इस योजना के उद्देश्य, पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज़, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनके परिवार के “कमाऊ मुखिया” (महिला या पुरुष) की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। योजना के तहत परिवार को ₹30,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह सहायता शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।
- आयु: परिवार के कमाऊ मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- लिंग: महिला, पुरुष, या ट्रांसजेंडर – सभी आवेदन कर सकते हैं।
- आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय ₹46,080 से कम।
- शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय ₹56,460 से कम।
- निवास: लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- समयसीमा: मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
योजना के लाभ
- योजना के तहत लाभार्थी परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यह राशि समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- इस योजना से परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता मिलती है, जो संकट के समय में बहुत उपयोगी होती है।
आवश्यक दस्तावेज़
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- मृत्यु प्रमाण पत्र (CRS पोर्टल से सत्यापित)।
- आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत)।
- आधार से जुड़ा बैंक खाता विवरण।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- वोटर आईडी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- फोटो और अंगूठे का निशान (स्कैन कॉपी)।
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं और ‘आवेदन करें’ बटन पर क्लिक करें।
चरण 2: जानकारी भरें
- जिला, तहसील, और ग्राम का विवरण भरें।
- आधार कार्ड की जानकारी और अन्य विवरण सही-सही भरें।
चरण 3: आधार सत्यापन
- वैलिड आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
- आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के लिए “Verify Aadhaar and Submit for Registration” पर क्लिक करें।
चरण 4: OTP सत्यापन
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और सबमिट करें।
चरण 5: पंजीकरण संख्या प्राप्त करें
- पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के बाद, इसे नोट कर लें।
- SMS के माध्यम से भी पंजीकरण की जानकारी दी जाएगी।
चरण 6: आवेदन फॉर्म लॉक करें
- सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद ‘फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म’ पर क्लिक करें।
चरण 7: स्थिति जांचें
- आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या और मोबाइल नंबर का उपयोग करें।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर ‘आवेदक लॉगिन’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- प्राप्त OTP और कैप्चा कोड भरें।
- आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
सम्पर्क जानकारी
यदि आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
- समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर: 14568
(सोमवार से शनिवार, सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक)।
योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या यह योजना सभी के लिए है?
नहीं, यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए है।
2. आवेदन की समय सीमा क्या है?
मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना आवश्यक है।
3. योजना का लाभ किसे मिलेगा?
परिवार के उस सदस्य को, जो परिवार का मुखिया है और उत्तर प्रदेश का निवासी है।
निष्कर्ष
Rashtriya Parivarik Labh Yojana आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार संकट के समय में परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि आप या आपके परिचित इस योजना के पात्र हैं, तो इसका लाभ उठाने के लिए तुरंत ऑनलाइन आवेदन करें।
आधिकारिक वेबसाइट: https://nfbs.upsdc.gov.in