सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दांव: SBI को ₹94,000 लौटाने का हुक्म, पूरी कहानी आपको चौंका देगी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को एक ग्राहक को 94,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में साइबर सुरक्षा और ग्राहक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दिया बड़ा झटका

असम के एक ग्राहक ने 2021 में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान लुइस फिलिप ब्रांड का ब्लेजर खरीदा। ब्लेजर पसंद न आने पर उसे लौटाने की प्रक्रिया में, ग्राहक को एक धोखाधड़ी कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने खुद को लुइस फिलिप के कस्टमर केयर प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया। कॉलर ने रिटर्न प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करने को कहा। ऐप इंस्टॉल करते ही ग्राहक के बैंक खाते से 94,000 रुपये निकाल लिए गए।

ग्राहक की प्रतिक्रिया और बैंक का रवैया

घटना के तुरंत बाद, ग्राहक ने SBI के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर कार्ड और खाते को ब्लॉक करवाया। साथ ही, पुलिस और साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई। इसके बावजूद, बैंक ने मामले में सक्रियता नहीं दिखाई। न तो साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही चार्जबैक अनुरोध किया गया। SBI ने यह कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि फ्रॉड गूगल पे के जरिए हुआ था, जो कि एक थर्ड-पार्टी ऐप है।

न्याय की तलाश में ग्राहक की यात्रा

ग्राहक ने हार न मानते हुए पहले RBI ओम्बड्समैन, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट और अंततः सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। RBI ओम्बड्समैन और गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने SBI को 94,000 रुपये की पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया और बैंक की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक होने के नाते SBI के पास अत्याधुनिक तकनीक है, फिर भी साइबर धोखाधड़ी को रोकने में विफलता शर्मनाक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ग्राहक ने 24 घंटे के अंदर बैंक को धोखाधड़ी की सूचना दी थी, तो बैंक को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी।

निष्कर्ष

यह मामला न केवल एक व्यक्ति की जीत है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बैंकों को साइबर सुरक्षा और ग्राहक सहायता के प्रति अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करेगा।

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